हरियाणा संपत्ति कर 2025 घर बैठे भुगतान पूरी तरह डिजिटल, गणना विधि और महत्वपूर्ण लाभ

हरियाणा सरकार ने संपत्ति कर प्रबंधन में ऐतिहासिक बदलाव लाते हुए पूरी प्रणाली को डिजिटल बना दिया है। अब प्रदेश के नागरिक घर बैठे अपना प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इससे पहले यह प्रक्रिया शहरी स्थानीय निकाय (ULB) कार्यालयों में लंबी कतारों में खड़े होकर ही पूरी होती थी। आज, property.ulbharyana.gov.in पोर्टल के माध्यम से हरियाणा संपत्ति कर भुगतान महज 10 मिनट में किया जा सकता है।

डिजिटल परिवर्तन के मुख्य लाभ:

  • ✅ समय बचत: अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं।
  • ✅ पारदर्शिता: ऑनलाइन रसीद और बकाया राशि का सटीक विवरण।
  • ✅ कागज रहित प्रक्रिया: सभी दस्तावेज डिजिटल अपलोड करने योग्य।

भाग 2: संपत्ति कर दरें 2025 (हरियाणा के अनुसार)

हरियाणा में संपत्ति कर की दरें संपत्ति के प्रकार, आकार और स्थान पर आधारित हैं। नीचे दी गई टेबल में विस्तृत जानकारी देखें:

आवासीय संपत्ति कर दरें:

भूमि क्षेत्र (वर्ग गज)कर दर (₹ प्रति वर्ग गज/वर्ष)
300 तक₹1
301–500₹4
501–1000₹6
1001–2 एकड़₹7
2 एकड़ से अधिक₹10

व्यावसायिक संपत्ति कर दरें:

प्रकारक्षेत्रकर दर
दुकान (ग्राउंड फ्लोर)50 वर्ग गज तक₹24/वर्ग गज
ऑफिस/मल्टीप्लेक्स1000 वर्ग फुट तक₹12/वर्ग फुट
खाली भूमि (व्यावसायिक)101+ वर्ग गज₹5/वर्ग गज

भाग 3: यूनिक प्रॉपर्टी आईडी क्या है और क्यों जरुरी है?

हरियाणा सरकार ने प्रत्येक रिहायशी, व्यावसायिक, या खाली प्लॉट को एक विशिष्ट यूनिक प्रॉपर्टी आईडी प्रदान की है। यह 12-अंकों का डिजिटल कोड NDC पोर्टल पर रजिस्टर्ड है।

प्रॉपर्टी आईडी के लाभ:

  • 🔍 ऑनलाइन ट्रैकिंग: कर इतिहास, बकाया राशि और संपत्ति विवरण एक क्लिक में।
  • 📱 मोबाइल से खोज: रजिस्टर्ड नंबर से प्रॉपर्टी आईडी ढूँढें।
  • ✏️ स्व-प्रमाणन: 15% कर छूट के लिए स्वयं संपत्ति विवरण सत्यापित करें।

भाग 4: ऑनलाइन भुगतान चरण-दर-चरण (वीडियो गाइड के साथ)

हरियाणा संपत्ति कर ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया सरल है:

  1. पोर्टल पर जाएँULB Haryana प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल खोलें।
  2. लॉग इन करें: प्रॉपर्टी आईडी दर्ज करें → OTP वेरिफाई करें।
  3. बकाया चेक करें: डैशबोर्ड पर बकाया राशि दिखाई देगी।
  4. भुगतान करें: UPI, कार्ड, नेट बैंकिंग से भुगतान पूरा करें।
  5. रसीद डाउनलोड: ऑटो-जेनरेट रसीद PDF में सेव करें।

⚠️ नोट: टैक्स बिल में कचरा प्रबंधन शुल्क स्वतः जुड़ जाता है, अलग से भुगतान की आवश्यकता नहीं।

ऑफलाइन विकल्प:

  • नजदीकी नगर निगम कार्यालय या अधिकृत बैंक (ओरिएंटल बैंक) जाएँ।
  • कैश, चेक या डिमांड ड्राफ्ट से भुगतान कर रसीद लें।

भाग 5: छूट, जुर्माना और महत्वपूर्ण तिथियाँ

छूट योजनाएँ (2025):

श्रेणीछूट (% में)
31 जुलाई से पहले भुगतान10%
अधिसूचना के 45 दिनों के भीतर30%
वरिष्ठ नागरिक/दिव्यांग20–50%

जुर्माना:

  • देरी पर मासिक 1.5–2% ब्याज लागू।
  • लगातार अवहेलना करने पर संपत्ति सील होने तक का जोखिम।

तिथियाँ:

  • 📅 वार्षिक भुगतान की अंतिम तिथि: 31 मार्च
  • 📅 छूट का लाभ लेने की अंतिम तिथि: 31 जुलाई

भाग 6: जरुरी दस्तावेज और नो ड्यू सर्टिफिकेट (NDC)

दस्तावेज सूची:

  • आधार कार्ड
  • स्वामित्व प्रमाण (रजिस्ट्री/अनुदान पत्र)
  • पुरानी कर रसीद
  • मोबाइल नंबर (रजिस्टर्ड)

NDC प्राप्त करने के चरण:

  1. भुगतान पूरा होने पर “डाउनलोड NDC” बटन क्लिक करें।
  2. प्रमाणपत्र PDF डाउनलोड करें।
  3. लोन या संपत्ति हस्तांतरण में उपयोग करें।

भाग 7: सहायता और समस्या निवारण

संपर्क विवरण:

  • ☎️ हेल्पलाइन: 0172-2560075, 0172-2580700 (9 AM–5 PM)
  • 📧 ईमेल: dulbhry@hry.nic.in
  • 🏢 कार्यालय: डायरेक्टरेट ऑफ़ अर्बन लोकल बॉडीज, सेक्टर-4, पंचकुला।

सामान्य समस्याएँ व समाधान:

भाग 8: भविष्य की डिजिटल योजनाएँ और निष्कर्ष

हरियाणा सरकार अन्य नागरिक सेवाओं को भी इसी पोर्टल से जोड़ने की योजना बना रही है, जैसे:

  • जल बिल भुगतान
  • बिल्डिंग प्लान अनुमोदन
  • अग्नि NOC आवेदन।

डिजिटल हरियाणा का प्रभाव:

“यह सुधार न केवल पारदर्शिता लाया है, बल्कि सरकारी राजस्व में 40% वृद्धि हुई है। — शहरी विकास विभाग, हरियाणा”

अपना संपत्ति कर समय पर जमा कर डिजिटल भारत के निर्माण में योगदान दें!

🔗 आधिकारिक लिंक:

*स्रोत: हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना सं. 10988/2025

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