कुछ महीने पहले की बात है। पानीपत के एक छोटे से कपड़ा व्यापारी राजेश के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कुछ ही घंटों में उनकी सालों की मेहनत राख में तब्दील हो गई। लाखों रुपये का स्टॉक जल गया। आर्थिक संकट ने उनके पूरे परिवार को घेर लिया।

लेकिन राजेश ने करीब एक साल पहले मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना (MVKBY) के तहत नाममात्र के शुल्क पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। हुआ ये कि आग लगने के 15 दिनों के भीतर उनके बैंक खाते में 5 लाख रुपये क्रेडिट हो गए। आज वही राजेश अपनी नई दुकान खोल चुके हैं और कहते हैं, मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना ने सच में उनका सहारा बनकर उन्हें एक बड़े वित्तीय संकट से बाहर निकाला।

क्या आप जानते हैं? हरियाणा सरकार द्वारा इन दोनों योजनाओं पर भारी भरकम ₹38 करोड़ का प्रीमियम राज्य सरकार स्वयं वहन कर रही है!

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना (MVKBY)

प्रमुख पहलूविवरण
योजना का नाममुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना (MVKBY)
लागू राज्यहरियाणा
लाभार्थीहरियाणा के सभी GST पंजीकृत लघु एवं मध्यम व्यापारी, दुकानदार, स्वरोजगारी व्यक्ति
मुख्य लाभआग/चोरी/बाढ़/भूकंप से स्टॉक क्षतिपूर्ति – ₹5 से ₹20 लाख तक
वार्षिक पंजीकरण शुल्कटर्नओवर के अनुसार ₹100 से ₹2,500 के बीच
आधिकारिक पोर्टल http://htwbhry.in
आवेदन की अंतिम तिथि31 मई 2026 (बढ़ाई गई)

CM व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना क्या है?

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना (MVKBY) हरियाणा सरकार की एक अनूठी बीमा पहल है, जिसके तहत GST पंजीकृत छोटे और मध्यम व्यापारियों के स्टॉक को आग, चोरी, बाढ़ और भूकंप जैसी अनहोनियों से होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाता है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मात्र ₹100 से ₹2,500 के वार्षिक प्रीमियम पर आप ₹5 लाख से लेकर ₹20 लाख तक का बीमा कवर पा सकते हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने इस तरह की व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना (MVKBY) को लागू किया है।

MVKBY Yojana के तहत बीमा कवर और पंजीकरण शुल्क

वार्षिक टर्नओवर (श्रेणी)अधिकतम बीमा कवरवार्षिक पंजीकरण शुल्क
₹0 – ₹20 लाख (20 लाख तक)₹5 लाख तक₹100
₹20 लाख से अधिक – ₹50 लाख तक₹10 लाख तक₹500
₹50 लाख से अधिक – ₹1 करोड़ तक₹15 लाख तक₹1,500
₹1 करोड़ से अधिक – ₹1.5 करोड़ तक₹20 लाख तक₹2,500

(आंकड़े आधिकारिक सरकारी स्रोतों पर आधारित हैं।)

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना बनाम दुर्घटना बीमा योजना (तालिका-2)

विशेषताMVKBY (मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना)
कवरेजस्टॉक/माल (आग, बाढ़, चोरी, भूकंप)
बीमा राशि₹5 – ₹20 लाख
पंजीकरण शुल्क₹100 – ₹2,500
लाभार्थीफर्म/कंपनी का स्टॉक

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की पात्रता क्या है? (Eligibility)

चिंता न करें, इस महत्वपूर्ण व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना (MVKBY) के दायरे में आने के लिए शर्तें बहुत व्यापक हैं। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना (MVKBY) के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के लोग लाभ उठा सकते हैं:

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply?)

अपने व्यवसाय को इस मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना (MVKBY) में पंजीकृत कराने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. आधिकारिक सरकारी पोर्टल खोलें: अपने कंप्यूटर या मोबाइल के ब्राउज़र में हरियाणा सरकार के संबंधित विभाग (जैसे हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड) के आधिकारिक पोर्टल http://htwbhry.in पर जाएँ।
  2. यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें: होम पेज पर “Apply For Scheme” या “User Registration” का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें।
  3. विवरण भरें: निर्देशानुसार अपनी वैध फैमिली पहचान पत्र (PPP) ID डालें।
  4. OTP वेरिफिकेशन: आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP (वन टाइम पासवर्ड) भेजा जाएगा। इसे वेरिफाई करें।
  5. GSTIN दर्ज करें: फर्म का फर्जीवाड़े से बचने के लिए वैध GST नंबर (GSTIN) आवश्यक है।
  6. योजना का चयन करें: स्कीम लिस्ट में से “Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Yojana (MVKY)” चुनें।
  7. शुल्क का भुगतान करें: अपने टर्नओवर के अनुसार प्रीमियम (₹100 से ₹2,500) का ऑनलाइन भुगतान करें।
  8. कन्फर्मेशन लें: सफल भुगतान के बाद एक रसीद और पॉलिसी नंबर डाउनलोड करके रख लें।

ताजा खबर: MVKBY का पंजीकरण 31 मई 2026 तक बढ़ा

आपके लिए राहत की खबर! हरियाणा सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DPR) ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना (MVKBY) और दुर्घटना बीमा योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई, 2026 तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले यह तारीख मार्च 2026 तक थी, लेकिन अब व्यापारियों को दो महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है।

यह विस्तार खास तौर पर उन व्यापारियों के लिए सुनहरा अवसर है जो अभी तक जागरूक नहीं हो पाए थे या जिनकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अधूरी रह गई थी।

विशेषज्ञ की सलाह: नुकसान होने पर क्लेम कैसे करें?

यदि आपकी दुकान या गोदाम में आग, बाढ़ या कोई अन्य आपदा आ जाती है, तो तुरंत निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

यह मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना (MVKBY) क्या कवर करती है?

अगर आपके व्यवसाय का स्टॉक आग (Fire), चोरी (Theft), बाढ़ (Flood) या भूकंप (Earthquake) से नष्ट हो जाता है, तो इस योजना के तहत आपको क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी।

क्या छोटे दुकानदार इस योजना में आवेदन कर सकते हैं?

जी हां, बिल्कुल। यह योजना खास तौर से छोटे और मध्यम स्तर के GST पंजीकृत दुकानदारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

MVKBY Yojana के लिए दस्तावेज क्या चाहिए?

आपको GSTIN (GST नंबर), फैमिली पहचान पत्र (PPP) ID, आधार कार्ड, और उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र (Udyam ID) आदि की आवश्यकता होगी।

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना (MVKBY) की अंतिम तारीख क्या है?

हरियाणा सरकार ने आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई, 2026 कर दी है। इससे पहले आवेदन जमा करना अनिवार्य है।

क्या नुकसान होने पर तुरंत पैसे मिल जाते हैं?

दावा तभी स्वीकृत होता है जब घटना के 24 घंटों के अंदर ऑनलाइन सूचना दे दी जाए। दस्तावेजों की जांच और भौतिक निरीक्षण के बाद राशि ट्रांसफर की जाती है।

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना (MVKBY) व्यवसायियों के लिए एक जीवनरक्षक कदम है। यह न केवल आपकी संपत्ति बल्कि आपके भविष्य के सपनों को भी सुरक्षित रखती है। ₹100 से भी कम शुरू होने वाले वार्षिक प्रीमियम पर ₹20 लाख तक का कवर — कोई भी व्यवसायी इस मौके को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता है।

Also Read:

तुरंत जाइए: हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल http://htwbhry.in पर जाकर तुरंत पंजीकरण कीजिए।

  1. शेयर कीजिए: यह पोस्ट अपने दुकानदार मित्रों, पड़ोसियों, व्यापार मंडल के साथी के साथ जरूर साझा करें।
  2. नीचे कमेंट कीजिए: मुझे बताइए, क्या आपको मेरी यह पोस्ट मददगार लगी? या इस योजना के बारे में आपके मन में कोई और सवाल है? जरूर बताइए।

महत्वपूर्ण सरकारी लिंक

लिंक का विवरणURL
Official पोर्टलhttp://htwbhry.in
हरियाणा सरकार मुख्य पोर्टलhttps://haryana.gov.in/

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